➡ A few facts about Finance Bill
• Financial bills are those bills that deal with fiscal matters, i. e. , revenue or expenditure. However, the Constitution uses the term ‘financial bill’ in a technical sense.
➡ Financial bills are of three kinds:
1. Money bills – Article 110
2. Financial bills (I) – Article 117 (1)
3. Financial bills (II) – Article 117 (3)
• This classification implies that money bills are simply a type of financial bills.
• Hence, all money bills are financial bills but all financial ills are not money bills.
• Only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in Article 110 of the Constitution. These are also certified by Speaker of the Lok Sabha as money bills.
• The financial bills (I) and (II), on the otherf hand, have been dealt within Article 117 of the Constitution.
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➡ आओ जाने क्या होता है वित्त विधेयक
• साधारणतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों, जैसे: राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। यद्यपि संविधान तकनीकी अर्थ में शब्द ‘वित्त विधेयक’ का प्रयोग करता है।
➡ वित्त विधेयक तीन प्रकार के होते हैं:
• 1. धन विधेयक – अनुच्छेद 110
• 2. वित्त विधेयक (I) – अनुच्छेद 117 (1)
• 3. वित्त विधेयक (II) – अनुच्छेद 117 (3)
• इस वर्गीकरण का अर्थ है कि धन विधेयक केवल एक प्रकार का वित्त विधेयक है।
• इसलिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
• केवल वही वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं, जिसमें विशेष रूप से उन मामलों को शामिल किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित हैं। इन्हें लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है।
• वित्त विधेयक (I) और (II) की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत की गयी है।