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1. इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी।
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2. हर साल 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया जाता है।
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3. एक वर्ष में अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर साल दिया ही जाए।
4. अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।
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5. प्रारम्भ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 12 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया।
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6. सुविधाएं :
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– नहीं चुकाना पड़ता इनकम टैक्स – भारत रत्न जिसे दिया जाता है उसे आजीवन आयकर (इनकम टैक्स) नहीं चुकाना पड़ता।
– भारत रत्न पाने वाली शख्सिय़तों रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।
– अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता मिलता है।
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7. आजादी के बाद दो गैर भारतीयों को यह सम्मान मिला है, जिसमें सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और अफ्रीका के जन नेता नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गय
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इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि ‘भारत रत्न’ केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएग